Sadhram Murder Case: कर्वधा में साधराम यादव हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों पर UAPA एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अयाज खान पर आंतकवादी गतिविधि में संलिप्तता मे शामिल होने का आरोप भी लगा है. पुलिस को उसके मोबाइल में इससे जुड़े अहम सबूत मिले है.


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बता दें कि छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला होगा जिसमें UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है. कवर्धा के लालपुर में रहने वाले साधराम यादव का हत्या गला रेतकर की थी. गिरफ्तार 6 आरोपियों पर आंतकवादी संलिप्तता के तरह कार्रवाई की गई है. एसपी अभिषेक पल्लव ने इसका खुलासा किया है.


हिंदू संगठन ने किया था विरोध
साधराम यादव की हत्या के मामले को लेकर विहिप, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था. लोगों ने पूरा जिला बंद कर कातिलों को फांसी की सजा देने की मांग की थी. इसके अलावा मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई थी.


आतंकी संगठन के मिले कनेक्शन
इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि मुख्य आरोपी अयाज खान की जब जांच की गई तो उसके मोबाइल, लैपटॉप और से हमें पता चला कि ये कश्मीर आता-जाता रहता था. संदिग्ध लोगों से इसकी मुलाकात होती थी. जो आतंकवादी गतिविधि से जुड़े थे. एसपी ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन था, उससे पहले ये हत्या कर हिंदू समुदाय को आतंकित करना चाहते थे.


जानिए आखिर क्या था पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक पूरी वारदात सिटी कोतवाली थाना लालपुर नर्सरी की है. मृतक साधराम यादव गौठान में चरवाहे का काम करता था. रोजाना की तरह ही 20 जनवरी को साधराम काम पर पहुंचा था, लेकिन देर रात वो घर नहीं पहुंचा. सुबह जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो इस दौरान गांव के लोगों ने बताया कि सड़क किनारे साधराम का शव पड़ा है. पुलिस ने जांच शुरू की तो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसमें सुफियान, इदरीश खान, अयस खान, अयाज खान, महताब, शेख रफीक उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने युवक की हत्या गला रेतकर हत्या की थी.


UAPA क्या है?
दरअसल UAPA के तहत दंडनीय अपराध गैर-जमानती हैं. UAPA धारा 16 के तहत, यदि किसी आतंकवादी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अपराध के लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 


रिपोर्ट- सतीश तंबोली