देवी-देवताओं पर टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की याचिका दूसरी बार खारिज
अभियोजन के वकील ने कहा कि उनके कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाया गया था. साथ ही उनके कार्यक्रम के दौरान नाबालिग लड़के-लड़कियां भी शामिल थे.
इंदौर: देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और एक अन्य की जमानत याचित जिला सत्र न्यायलय ने दूसरी बार खारिज कर दी है. याचिका की सुनवाई के दौरान मुनव्वर फारूकी के वकील अंशुमन श्रीवास्तव ने कहा कि प्राथमिकी में उनके दोनों मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट हैं. साथ ही मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया है. वकील ने कहा कि मुनव्वर फारूकी एक हास्य कलाकार हैं और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी, जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत हों.
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वहीं, अभियोजन के वकील ने कहा कि उनके कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाया गया था. साथ ही उनके कार्यक्रम के दौरान नाबालिग लड़के-लड़कियां भी शामिल थे. आपको बता दें कि इससे जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फारूकी सहित पांच लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
गौरतलब है कि इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र के मुनरो कैफे के एक कार्यक्रम में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने के आरोप में पीट दिया था. इसके बाद संगठन के नेताओं ने कॉमेडियन और ऑर्गेनाइजर को तुकोगंज थाने ले गए और वहां उसकी शिकायत की. साथ ही कार्यक्रम का वीडियो भी पुलिस को दिया था. जिसके बाद पुलिस ने मुनव्वर फारूकी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.
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पुलिस ने इन सभी की गिरफ्तारी भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए, धारा 298 और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत की है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुन्नवर फारूकी अब 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.
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