सुनो, गाइडलाइन का DJ: अतिथि तुम `कम` आना; `बैंड-बाजा-बारात` भी Limited ही लाना प्लीज!
मप्र में कोरोना मरीजों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. भोपाल जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए शादी-समारोह के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है. साथ ही नाइट कर्फ्यू की सीमा को रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर दिया है.
संदीप भम्मरकर/भोपालः कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. अब बारातियों के साथ प्रीति भोज में भी मेहमानों की संख्या तय की गई है. केवल 50 लोग बारात में शामिल होंगे, खुले मैदान में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को बुला सकेंगे. हॉल में अधिकतम 100 लोगों के साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम हो सकेंगे. आयोजकों को रात 10 बजे से पहले वैवाहिक कार्यक्रम बंद भी करने होंगे.
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24 नवंबर से ही लागू होंगे आदेश
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आज 24 नवंबर से ही ये आदेश जारी कर दिए हैं. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे के बाद वैवाहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी. यही नहीं, हॉल और खुले मैदान में व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी गई है. खुले मैदान में आयोजित विवाह समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे. हॉल में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा.
रात में होने वाले फेरों में छूट, लेकिन संख्या तय
रात के वक्त होने वाली शादी की रस्मों के लिए कलेक्टर ने छूट दी है. रात में फेरे और भंवर जैसी रस्मों के लिए मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई हैं. घराती और बाराती मिलाकर कुल 30 लोग ही ऐसी रस्मों में शामिल हो सकेंगे. भारतीय वैवाहिक आयोजनों में पूरी रात कई रस्में निभायी जाती हैं, इसमें वधू और वर पक्ष के मेहमानों की भी भागीदारी होती है. लेकिन अब संख्या सीमित होने से ऐसे आयोजनों में परेशानी आ सकती है.