रायपुर: रायपुर कलेक्टर एस. भारतीदासन ने सूचीबद्ध दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया है. जिले में अब सभी दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी. केवल मेडिकल स्टोर 24 घंटे तक खुले रह सकते हैं. सूची के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने के दिन और समय पहले की तरह रहेंगे.


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आज से रायपुर में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने की समय सीमा तय-


  1. मेडिकल स्टोर- 24 घंटे

  2. सब्जी, फल, डेयरी, पनीर की दुकान - सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक

  3. दूध की दुकान - सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक

  4. पोल्ट्री उत्पाद- सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक

  5. पेट्रोल पंप- शहर सीमा के भीतर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे

  6. थोक सब्जी बाजार- सुबह 5 बजे से 11 बजे तक

  7. पानी, वाटर केन- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक

  8. गैस एजेंसी, पीडीएस- सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक

  9. मिठाई, बेकरी- सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक

  10. दुपहिया, चार पहिया रिपेयरिंग/सर्विस सेंटर - सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक

  11. कृषि सामग्री की दुकानें- सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक

  12. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर- सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे दोपहर 3 बजे तक

  13. किराना स्टोर- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे  तक

  14. हार्डवेयर, पेंट, जूते और कपड़े की दुकानें - सोमवार और गुरुवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक

  15. इलेक्ट्रिकल्स, स्टेशनरी, ऑप्टिकल्स, कूलर और पंखे की दुकानें - मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक

  16. रेस्टोरेंट/होटल से सिर्फ पार्सल की अनुमति

  17. मालवीय रोड और कपड़ा मार्केट की दुकानें हफ्ते में 4 दिन खुलेगी,  एक तरफ की लाइन की दुकानें  सोमवार और बुधवार और दूसरी तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी. 


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