रायपुर में दुकान खोलने और बंद करने का समय हुआ निर्धारित, DM ने जारी किए आदेश
कलेक्टर एस. भारतीदासन ने सूचीबद्ध दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया है. जिले में अब सभी दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी. केवल मेडिकल स्टोर 24 घंटे तक खुले रह सकते हैं.
रायपुर: रायपुर कलेक्टर एस. भारतीदासन ने सूचीबद्ध दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया है. जिले में अब सभी दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी. केवल मेडिकल स्टोर 24 घंटे तक खुले रह सकते हैं. सूची के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने के दिन और समय पहले की तरह रहेंगे.
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आज से रायपुर में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने की समय सीमा तय-
मेडिकल स्टोर- 24 घंटे
सब्जी, फल, डेयरी, पनीर की दुकान - सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक
दूध की दुकान - सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक
पोल्ट्री उत्पाद- सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
पेट्रोल पंप- शहर सीमा के भीतर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे
थोक सब्जी बाजार- सुबह 5 बजे से 11 बजे तक
पानी, वाटर केन- सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक
गैस एजेंसी, पीडीएस- सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक
मिठाई, बेकरी- सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
दुपहिया, चार पहिया रिपेयरिंग/सर्विस सेंटर - सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
कृषि सामग्री की दुकानें- सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर- सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे दोपहर 3 बजे तक
किराना स्टोर- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
हार्डवेयर, पेंट, जूते और कपड़े की दुकानें - सोमवार और गुरुवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
इलेक्ट्रिकल्स, स्टेशनरी, ऑप्टिकल्स, कूलर और पंखे की दुकानें - मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक
रेस्टोरेंट/होटल से सिर्फ पार्सल की अनुमति
मालवीय रोड और कपड़ा मार्केट की दुकानें हफ्ते में 4 दिन खुलेगी, एक तरफ की लाइन की दुकानें सोमवार और बुधवार और दूसरी तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी.
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