खरगोन: शराब पीकर विवाद करने के दौरान पत्नी ने पति के सिर पर ईंट मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी. अब अदालत ने पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. घटना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पिपल्या बुजुर्ग गांव में 8 अगस्त 2018 को घटित हुई थी. भीकनगांव अपर सत्र न्यायाधीश नंदराम परमार ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी को उम्र कैद की सजा दी है. 


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भीकनगांव के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गजानंद खन्ना ने बताया कि घटना 8 अगस्त 2018 की रात पिपल्या बुजुर्ग में 35 वर्षीय रीता बाई ने 45 वर्षीय अपने पति सुखलाल के साथ पैसे मांगने व शराबी पीने की बात को लेकर झगड़ा किया. गुस्से में रीता बाई ने ईंट उठाकर पति के सिर पर दे मारी. सुखलाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. सुबह सुखलाल का भाई गोरेलाल इलाज कराने के लिए उसे भीकनगांव अस्पताल ले गया. 


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सुखलाल को भीकनगांव अस्पताल से खरगोन अस्पताल व खरगोन से इंदौर रेफर कर दिया गया. इंदौर में सुखलाल का इलाज चला. भीकनगांव पुलिस द्वारा रीता बाई के विरुद्ध केस दर्ज किया गया. इंदौर अस्पताल से इलाज के बाद सुखलाल को वापस घर पिपल्या बुजुर्ग लाया गया. पुलिस ने सुखलाल के बयान दर्ज किए. कुछ दिन बाद सुखलाल की मौत हो गई. इस मामले में सुखलाल की बेटी की गवाही पर अपर सत्र न्यायाधीश नंदराम परमार ने रीता बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


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