पूर्व विधायकों को मंत्री बनाने पर कोर्ट ने थमाया CM शिवराज सहित 19 को नोटिस
मध्य प्रदेश में इसी साल मार्च में 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थामा था. जिससे बाद बीजेपी की सरकार बनी थी. तब बीजेपी सरकार ने इस्तीफा देने वाले 22 पूर्व विधायकों में से 14 को मंत्री पद की कमान सौपी थी.
जबलपुरः मध्य प्रदेश में इन दिनों 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके मतदान 3 नवंबर को होना है. लेकिन उससे पहले ही सीएम शिवराज की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है. शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल सहित उन 14 विधायकों को हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है. जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था, और बिना विधायक पद के ही राज्य सरकार में मंत्री भी बनाया गया था. इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को भी हाईकोर्ट द्वारा नोटिस थमाया गया है.
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हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनाया फैसला
छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश में इस्तीफा देने वाले 14 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जो कि असंवैधानिक है. उन्होंने इसे आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन बताते हुए प्रक्रिया को अनुचित बताया था. याचिका में सभी 14 मंत्रियों के निलंबन की मांग की गई थी. अब इस मामले में हाईकोर्ट ने 19 लोगों को नोटिस थमाते हुए बताया कि अगली सुनवाई 14 दिसंबर को की जाएगी.
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