इंदौर: कोरोना की मार झेल रहे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से होटल और शॉपिंग मॉल्स (फूड कोर्ट को छोड़कर) खुल सकेंगे. इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक इंदौरवासी शहर की प्रतिष्ठित 56 भोग मार्केट और रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे. हालांकि इस दौरान रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर खाने और खिलाने पर पाबंदी जारी रहेगी.


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आदेश के मुताबिक शहर के होटल और रेस्टोरेंट्स सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे. वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी मॉल्स के अंदर सिनेमाघर, जिम और इंटरटेनमेंट जोन को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. साथ ही 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे, गर्भवती महिलाओं पर रेस्टोरेंट्स और होटल्स में प्रतिबंध जारी रहेगा.


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आदेश के मुताबिक जिले में टैक्सी-वैन भी चलाने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान सफर करने वाले व्यक्ति और ड्राइवर को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. वहीं प्रतिष्ठित सराफा चौपाटी को भी अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.


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