MP: राजनीतिक दलों के भीड़ जुटाने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में मांगा जवाब
याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस की स्थिति भयावह है. जिसकी वजह से संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ रही है. बावजूद इसके राजनीतिक दल बड़े-बड़े आयोजन कर भीड़ जुटा रहे हैं.
भोपाल: मध्यप्रदेश में उपचुनाव के प्रचार में राजनीतिक दलों के भीड़ जुटाने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राजनीतिक आयोजनों पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. यह याचिका एडवोकेट अभिजीत यादव की तरफ से दायर की गई है.
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याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस की स्थिति भयावह है. जिसकी वजह से संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ रही है. बावजूद इसके राजनीतिक दल बड़े-बड़े आयोजन कर भीड़ जुटा रहे हैं.
याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. इसलिए इन आयोजनों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और ऐसा करने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर रही हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ कोरोना वायरस के लिए जारी गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है.
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