कर्ण मिश्रा/जबलपुर: कोरोना काल में संक्रमण को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन्हीं के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. जबलपुर में नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची ने होटल गुलजार में कोरोना नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी का शादी समारोह (30 जून) आयोजित किया था. अब इस मामले में जबलपुर कलेक्टर के निर्देश पर पर आईपीसी की धारा 269, 270 , आपदा प्रबंधन की धारा 51 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत नगर निगम उपायुक्त पर केस दर्ज कर लिया गया है.


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इससे पहले जबलपुर नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची व होटल गुलजार की मालकिन नीटू भाटिया पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था. आपको बता दें कि प्रशासन से बिना अनुमति लिए ही जबलपुर नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची ने होटल गुलजार में शादी समारोह का आयोजन किया था. इस समारोह में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए थे और कोरोना गाइलाइंस की धज्जियां उड़ी थीं. इस गंभीर लापरवाही के चलते 90 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए थे.


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जबलपुर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची और होटल गुलजार की मालकिन नीतू भाटिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब हाईकोर्ट में जबाब पेश करने से पहले ही जबलपुर कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर मदन महल थाने में राकेश अयाची और नीतू भाटिया के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. आपको बता दें कि नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची की बेटी के विवाह समारोह में कई सरकारी वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे.


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