चुनाव की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार भी दे सकेंगे वोट, EC ने खास श्रेणी में दी जगह
चुनाव के दौरान अक्सर रिपोर्टिंग करने की वजह से पत्रकार अपने मतदान का प्रयोग करने से चूक जाते थे. लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग वोटिंग के दौरान कवरेज करने वाले पत्रकारों को एक विशेष सुविधा देने जा रहा है.
Election Commission: चुनाव के दौरान अक्सर रिपोर्टिंग करने की वजह से पत्रकार अपने मतदान का प्रयोग करने से चूक जाते थे. लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग वोटिंग के दौरान कवरेज करने वाले पत्रकारों को एक विशेष सुविधा देने जा रहा है. जो पत्रकार वोटिंग के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले हैं, वह इस बार पोस्टल वोटिंग के जरिए अपना डाल सकते हैं. निर्वाचन आयोग इस बार यह सुविधा देने वाला है.
निर्वाचन आयोग ने दी वोटिंग की सुविधा
निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कवरेज में शामिल पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है. निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के काम को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देते हुए पोस्टल बैलेट से वोट करने की छूट दी है. हालांकि यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को ही मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो.
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पत्रकारों को आवेदन करना होगा
ऐसे में जिन पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करनी है उन्हें अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये निर्वाचन आयोग में आवेदन करना होगा. इसके बाद प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराएंगे. ऐसे में अब तक मतदान की कवरेज के दौरान जो पत्रकार वोटिंग करने से चूक जाते थे. इस बार वह वोटिंग से नहीं चूकेंगे.
डॉक मतपत्रों से होगी गिनती
भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनावों में कवरेज के दौरान पत्रकार भी वोटिंग से न चूक पाए इसलिए उनके लिए यह सुविधा प्रदान की गई है. वोटिंग के बाद डॉक मतपत्रों से इनकी गिनती होगी. बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से शेड्यूल जारी हो गया है. इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा, जिसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 जून के नतीजें आएंगे.
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