उज्जैन: यहां के महिला थाने में शुक्रवार को लव जेहाद का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है. दरअसल एक युवक हिन्दू बन कर शादीशुदा महिला के साथ करीब 2 साल तक उसका शोषण करता रहा. अब पता चला है कि युवक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है. मामले का खुलासा होने पर पीड़ित महिला हिन्दू संगठन के पदाधिकारियों के साथ महिला थाना पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई.


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दरअसल महिला पहले से शादीशुदा है. साल 2004 में महिला की शादी हो गई थी. वह अपने पति के साथ 3 साल तक रही, जिसके 2 बच्चे भी है लेकिन पति से संबंध बिगड़ने पर वह अलग जो गई और उज्जैन के मुनिनगर में किराए के मकान में रहने लगी.


खुद को नास्तिक व विकास बताया
महिला थाने में पीड़िता ने शिकायत के दौरान बताया कि दो साल पहले 2018 में मुनिनगर में उसके पड़ोस में रहने वाली एक युवती के जरिये उसका परिचय एक युवक से हुआ था. जिसने खुद को नागदा निवासी विकास राजपूत बताया. धीरे- धीरे दोनो के बीच प्रेम संबंध बना लेकिन कभी मंदिर जाने का होता तो वो खुद को नास्तिक बताता था.


आधार कार्ड ने खोला राज
कुछ दिन पहले युवक के पर्स से आधर कार्ड गिरा तो चौंकाने वाली बात सामने आई. आधार कार्ड में युवक का नाम वसीम अकरम निवासी बड़नगर लिखे होने से महिला को शक हुआ. जिसके बाद वह पुलिस को शिकायत करने पहुंची. महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने 2 साल तक मुस्लिम युवक बन मेरा शारीरिक शोषण किया.


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हमने शिकायत दर्ज की
हिन्दू संगठन के पदाधिकारी पिंटू कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक लव जेहाद के मामले की सूचना मिली थी. जिसमे एक 35 वर्षीय महिला से वसीम नाम का युवक विकास राजपूत बनकर अपने ही घर मे रख कर उसका 2 साल तक शोषण करता रहा. जिसकी सूचना लेकर महिला काफी दिनों से यहां भटक रही थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई आज हम साथ आये है, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई है.


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आरोपी की तलाश जारी
महिला थाने में पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है उसके साथी युवक ने नाम को परिवर्तित करते हुए दोस्ती बढ़ाई और उसके साथ ग़लत काम किया. दोनो आपस मे लगभग 2 साल से साथ रह रहे थे. शुक्रवार को महिला ने शिकायत की जिसका मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है.


खुद लव जिहाद के खिलाफ सख्त हैं CM शिवराज सिंह चौहान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर विवाह के माध्यम से अथवा अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा और ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. नियमानुसार कानून लागू होने के बाद दर्ज हुए मामलों को ही नए कानून के तहत सजा मिल सकती है. सरकार इस तरह के मामलों में 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने जा रही है.


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