भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धारा 144 में संशोधन कर दिया गया है. इससे राजधानी में दुकानों के खोलने और बंद करने के समय में भी परिवर्तन हुआ है. भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राजधानी में अब दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी. कलेक्टर की तरफ से यह फैसला बढ़ती गर्मी और व्यापारियों की मांगों को देखते हुए लिया गया है.


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नए नियम के मुताबिक राजधानी में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर दुकानें खुल सकेंगी. हालांकि इस दौरान दुकानदारों को सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान देना होगा. वहीं भोपाल में बालू, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, और निमार्ण कार्यों की दुकानों को भी खोलने का आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक निमार्ण कार्यों से जुड़ी दुकानें रविवार को छोड़कर शेष दिन खुली रहेंगी.  


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