लॉकडाउन 4.0: MP के सिर्फ 2 जिले संपूर्ण रेड जोन, जानिए राज्य में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे.
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार शाम 8 बजे राज्य में लॉकडाउन 4.0 की रूप-रेखा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को जानकारी दी. मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि लॉकडाउन 4.0 में मध्य प्रदेश में सिर्फ रेड और ग्रीन जोन होंगे. ऑरेंज जोन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है.
लॉकडाउन 4.0 में मध्य प्रदेश के 2 जिले पूरी तरह रेड जोन में होंगे
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे. रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की गतिवधियां शुरू नहीं होंगी. ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू की जाएंगी. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक राज्य में कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे और कहीं आना-जाना प्रतिबंधित होगा.
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कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां पहले की तरह प्रतिबंधित होंगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताया कि राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे, केवल अतिआवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन के अंदर से बाहर और बाहर से बाहर जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी. कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जाएंगे.
राज्य में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सिनेमा हॉल इत्यादि रहेंगे बंद
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में आगामी आदेश तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम के खोले जाने पर प्रतिबंधित लागू रहेंगे.
साथ ही सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे. सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों तथा धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंधित लागू रहेगा. सार्वजनिक परिवहन अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेगा.
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रेड जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा प्रतिबंधित जानिए?
रेड जोन में दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी. मेडिकल, पुलिस आवास, क्वॉरंटीन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट.
स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा. साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकमियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे.
राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर ग्रीन जोन में सब खुलेगा
ग्रीन जोन राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की छूट दी गई है. इन क्षेत्रों में सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा. यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते हैं तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा.
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सभी को बरतनी होंगी ये अनिवार्य सावधानियां
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की जनता से अपील की कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रखें. साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में सभी लोगों को घरों से बाहर निकलने और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे.
दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी अनिवार्य होगी. एक समय में किसी दुकान पर 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे. सभी कार्यस्थलों के प्रवेश द्वारा एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था, संपूर्ण कार्यस्थल का नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन तथा लंच ब्रेक आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा.
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