MP: दफ्तर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कटेगी सैलरी
नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), मध्य प्रदेश की तरफ से जारी आदेश में सरकारी ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है. इसके अलावा ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने के लिए कहा गया है.
राहुल मिश्रा: मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार सख्त हो गई है. अब प्रदेश के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वर्कप्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से 500 रुपए काट लिया जाएगा. इस संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), मध्य प्रदेश ने आदेश जारी कर दिया है.
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नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), मध्य प्रदेश की तरफ से जारी आदेश में सरकारी ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है. इसके अलावा ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने के लिए कहा गया है. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी एनएचएम डॉ. पंकज शुक्ला ने आदेश जारी कर कहा कि कोविड -19 के द्वितीय फेज के चलते काफी सतर्कता और एहतियात की आवश्यकता है.
आदेश में कहा कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही आदेश में बिना काम के कर्मचारियों को अपनी सीट भी नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है.
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी एनएचएम डॉ. पंकज शुक्ला की तरफ से कहा गया है कि एनएचएम में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है. जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा सरकारी ऑफिसों में बढ़ गया है. कर्मचारियों को संक्रमण से बचाया जा सके, इसलिए यह फैसला लिया गया है.
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