नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है. इसकी घोषणा 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा की गई जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा आज 15 अप्रैल को नए दिशा-निर्देशों की घोषणा करने की बात भी कही थी. जिसके बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने देश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी  है. जिसमें पहले के मुताबिक और सख्ती बरती गई है.


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इस गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने और थूकने पर जुर्माना और अन्य मूवमेंट्स पर भी रोक लगाई गई है. यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कि कुछ शर्तों के साथ खेती और मंडियों में पिछली बार से के मुकाबले कुछ छूट दी गई हैं.


गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ये हैं निर्देश- 




  1. सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और बार रहेंगे बंद 

  2. बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर, ATM ऑपरेशन ओर कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को काम करने की दी गई इजाजत

  3. मोटर मेकैनिक, कारपेंटर, प्‍लंबर, आइटी रिपयेर, इलेक्‍ट्रिशियन करेंगे काम

  4. बैंक व एटीएम भी होगा ऑपरेशनल

  5. सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा

  6. डीएम की अनुमति से हो सकेंगे सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजन

  7. आवश्‍यक सेवाओं के लिए कर सकेंगे यात्रा 

  8. शारीरिक दूरी व फेस मास्‍क के साथ  मनरेगा के तहत काम होगा शुरू

  9.  पेट्रोल पंप रहेंगे खुले 

  10.  प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाओं को इजाजत

  11. कुछ शर्तों के साथ ट्रक की आवागमन को अनुमति

  12. एपीएमसी से संचालित मंडियां खुलेंगी

  13. मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत

  14. सभी तरह की परिवहन पर रोक जारी

  15. अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक रहेगी जारी 

  16. दफ्तर व सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य

  17. हॉट-स्‍पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी

  18. दफ्तर और सार्वजनिक स्‍थलों पर मास्‍क पहनना अनिवार्य 

  19. सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना 

  20. सभी तरह के परिवहनों पर 3 मई तक रोक रहेगी जारी 

  21. शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी

  22. लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल भी तीन मई तक जनता के लिए रहेंगे बंद

  23. 20 अप्रैल से कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद की गतिविधियों को दी जाएगी मंजूरी

  24. देश के सभी क्षेत्रों, इलाकों और थानों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा