कोरोना के मामले बढ़ने पर एमपी सरकार हुई अलर्ट, आधा दर्जन CMHO के किए तबादले
स्वास्थ्य विभाग ने आधा दर्जन CMHO लेवल के डॉक्टरों के तबादले किए हैं. उमरिया, डिंडोरी, इंदौर, बड़वानी के डॉक्टरों को हटाया गया. इन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसके चलते ये फेरबदल किया गया है.
भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है.जिसके लिए सरकार हर ठोस कदम उठा रही है.स्वास्थ्य विभाग ने आधा दर्जन CMHO लेवल के डॉक्टरों के तबादले किए हैं. उमरिया, डिंडोरी, इंदौर, बड़वानी के डॉक्टरों को हटाया गया. इन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसके चलते ये फेरबदल किया गया है.
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आपको बता दें कि 17 मार्च को मध्य प्रदेश में अब तक के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं. जिनकी संख्या 817 है. भोपाल में 235 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है. जिसके बाद राजधानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1066 पहुंच गई है.
सरकार इससे निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठा रही है. लेकिन दिन की रोशनी में लोग कोरोना का खतरा मोल लेने से बाज नहीं आ रहे हैं. मेलों में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है. भोपाल में हुनर हाट लगा हुआ है और वहीं ग्वालियर में भी व्यापार मेले में लोगों की भीड़ जमा है.
हालांकि 16 मार्च को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. साथ ही होली-रंगपंचमी पर होने वाले मेले और मिलन समारोह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी.
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बता दें कि राजधानी भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. जबकि प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगौन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद का ऐलान किया गया है.
इन जिलों में होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल आयोजनों में भी अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. दो दिन पहले ही यह संख्या 200 तक रखी गई थी, जिसे और घटा दिया गया है. होली-रंगपंचमी पर व्यक्तिगत आयोजनों पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा.
जिन जिलों में अधिक मामले सामने आ रहे हैं उनमें मास्क न लगाने पर ओपन (खुली) जेल में रखने और फाइन लगाने की व्यवस्था लागू रहेगी. भोपाल में मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 100 की जगह अब 500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा. दवाइयों, राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. केवल अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने-जाने की अनुमति होगी.
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