Jabalpur High Court News: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विधायक के खिलाफ चुनाव के दौरान जानकारी छुपाने की याचिका लगाई गई थी. विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे ध्रव नारायण सिंह ने आरिफ मसूद पर चुनाव में दायर हलफनामें में जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया था. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक जानकारी देने के लिए कहा है. ऐसे में अब उन्हें कोर्ट को पूरी जानकारी देनी होगी. 


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दरअसल, चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे ध्रव नारायण ने हाईकोर्ट में आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि विधायक ने चुनाव आयोग से कई जानकारियां छुपाई है, जिसमें कांग्रेस विधायक ने खुद पर और अपने पत्नी के नाम पर लिए गए लोन के बारे में अपने नामांकन पत्र में जिक्र नहीं किया था. 


कोर्ट ने SBI से मांगी रिपोर्ट


जबलपुर हाईकोर्ट ने ध्रव नारायण की चुनौती पर सुनवाई करते हुए आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक जानकारी देने और अपना पक्ष रखने का समय दिया है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने SBI से लोन के बारे में भी सभी जानकारी साझा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए SBI शाखा प्रबंधक को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूद रहने और जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं.


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सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला


ध्रव नारायण सिंह के आरोप पर MLA आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, उन्होंने ध्रुव नारायण सिंह पर आरोप लगाया था कि भाजपा प्रत्याशी ने राजनीति से ओत प्रोत हो कर यह आरोप लगा लगाए हैं, जो पूरी तरिके से बेबुनियाद है. साथ ही उन्होंने कहा था कि ध्रुवनारायण सिंह ने लोन के संम्बंध में जो भी सबूत पेश किए हैं सारे फर्जी हैं. तब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लोन से जुड़े सभी सबूतों को जांच करने के आदेश दिए थे.


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर अगर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद 18 अक्टूबर तक जवाब नहीं देते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने रिकॉड सहित जवाब पेश करने के लिए आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक की मोहलत दी है. 


बता दें कि पिछले साल आरिफ मसूद ने भोपाल मध्य विधान सभा क्षेत्र से 15,891 वोटों से भाजपा प्रत्याशी ध्रव नारायण सिंह को हराया था. जिस पर नारायण सिंह ने आरिफ मसूद पर 65 लाख से अधिक लोन की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था. आरिफ मसूद ने पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट  का रूख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने मसूद की याचिका यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि ध्रव नारायण सिंह की याचिका सहीं है, इसके बाद आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था.


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