Madhya Pradesh News: इंदौर ज़िला कोर्ट ने आज मोहम्मद साबिर नामक आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के मामले में बीस साल के जेल की सजा सुनाई है. आरोपी मोहम्मद साबिर ने एक नाबालिग के घर में घुसकर पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया फिर वीडियो बनाकर युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा. धमकी देते हुए बालिका से निकाह और धर्मांतरण के लिए भी दवाब बनाने लगा. अंततः लड़की ने परिजनों को सूचना दी और परिजनों के साथ जाकर पुलिस में शिकायत की थी. जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.


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जानें पूरा मामला
दरअसल, घटना इंदौर ज़िले के हतौद की है. यहां सितम्बर 2020 को पीड़िता के साथ पढ़ने वाला आरोपी साबिर खान जिसे वह स्कूल से पहचानती थी, दोपहर के समय जब पीड़िता घर पर अकेली थी तो मिलने आया और चाकू दिखाकर डराया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. फिर जाते-जाते साबिर ने ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. फिर कुछ दिन बाद साबिर उसके घर आया व जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा.


पीड़िता के मना करने पर उसने कहा कि, उस दिन उसने आपत्तिजनक स्थिति में फोटो खीच लियए थे और वीडियो भी बनाया था. अगर जो वह बोलता है वह नहीं करेगी तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके उसे व उसके परिवार को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर देगा. मजबूरी के कारण साबिर ने जैसा बोला वह वैसा करती गई.


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आरोपी ने धर्मांतरण का बनाया दबाव
पीड़िता ने बताया कि एक दिन साबिर ने कहा कि अब तुझे अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बनना पड़ेगा और निकाह भी करना पड़ेगा और नहीं मानी तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इससे मैं बहुत घबरा गई और सारी बातें डरते हुए अपने माता-पिता व भाई को बताई और इन्हें साथ लेकर थाने पर आवेदन लेकर आई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा और कोर्ट के समक्ष पेश किया. जिसपर कोर्ट ने आज उसे बीस साल की सजा सुनाई है.


रिपोर्टर- शिव मोहन शर्मा