Sadhvi Fraud Case in Chhindwara: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से करीब एक माह पहले धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया था, जिसमें साध्वी रीना रघुवंशी पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे. आरोप था कि उन्होंने श्रीराम जानकी मंदिर कनकधाम के महंत कनक बिहारी के खाते से 90 लाख रुपयों धोखे से निकाल लिए थे. मामला दर्ज होने के बाद भी साध्वी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसके बाद अब ठगी की आरोपी साध्वी रीना रघुवंशी पर पुलिस ने 10 हजार के इनाम की घोषणा की. बता दें इस मामले में चौरई पुलिस ने दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है. पुलिस के साथ ही यज्ञ समिति अनुशासन रघुवंशम समाज ने भी साध्वी रीना रघुवंशी पर 51 हजार के इनाम का ऐलान किया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कनक बिहारी का 2023 में निधन 
चौरई पुलिस ने मामले की पूरी जांच की. जिसके बाद सख्त कदम उठाते हुए बैंक खाते से रुपए निकालने वाली साध्वी के साथ ही अन्य के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया. बता दें कनक बिहारी महाराज का 17 अप्रैल 2023 में सड़क हादसे में निधन हो गया था.  श्रीराम जानकी मंदिर के श्याम सिंह ने सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी को पत्र के जरीए शिकायत की थी.  इस पत्र में उन्होंने कहा कि एसबीआई बैंक में महंत स्व. कनक बिहारी महाराज का अकाउंट था.  उस अकाउंट में उनके 90 लाख रुपये जमा थे.  सिविल न्यायालय में उनके उत्तराधिकारी को लेकर केस भी चल रहा है. 


श्याम सिंह ने रीना पर लगाए आरोप
कला चापानावर की रहने वाली रीना रघुवंशी ने साथियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया.  उन्होंने आरोप लगाए कि धोखे से दोस्तो से मिलकर अकाउंट में अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर करा लिया था.  रीना रघुवंशी ने नेट बैंकिंग के जरीए अकाउंट से जमा राशि निकाली.  उन्होंने शिकायत में वसीयत पत्र का भी जिक्र किया. जिसमें उन्होंने कहा कि महंत स्व. कनक बिहारी महाराज ने वसीयत पत्र में साफ लिखा हैं कि उनके ना रहने पर श्याम सिंह को उनका उत्तराधिकारी माना जाएगा.


सेंट्रल बैंक ने किया वसीयत आधारित निपटारा
श्याम सिंह ने शिकायती पत्र में लिखा कि चांद के सेंट्रल बैंक ने तो मौजुदा वसीयत के आधार पर चीजों का निपटारा किया था. लेकिन चौरई एसबीआई ने तो इस वसीयत को नहीं माना और एक तरफा भुगतान कर दिया. पुलिस ने जांच के बाद रीना रघुवंशी (साध्वी लक्ष्मीदास), साध्वी के भाई हर्ष रघुवंशी और साध्वी के करीबी मनीष (विराज सोनी) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इन सब पर धारा 420, 406, 404 और धारा 403 लगाई. डेड महीने के बाद भी चौरई पुलिस ने लाखों रुपयों की ठगी मामले में एक भी आरोपी हिरासत में नही लिया. अब ये देखना होगा कि सही आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं.