शिव शर्मा/इंदौर: रामनवमी के दिन हुए इंदौर बावड़ी हादसे (Indore Bawdi Accident) के बाद बावड़ियों व कुओं आदि के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर ने जारी किया है. बावड़ियों व कुओं आदि के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी (Collector Dr. Ilaiyaraaja T) ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.नगर निगम द्वारा इंदौर की सीमा क्षेत्र में स्थित सभी बावड़िया व कुओं का सर्वे कराकर सूची तैयार की जाएगी. सूची में स्थल का नाम, फोटो, भूमि स्वामी का नाम, सर्वे नंबर भी अंकित किया जाएगा. नगर परिषद क्षेत्रों में स्थानीय सीएमओ व ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्रों में स्थित सभी बावड़िया व कुओं का सर्वे करवाएंगे. गहरी संरचना पर अतिक्रमण होने पर व कमजोर छत बनाकर या छज्जा आदि अन्य किसी प्रकार से ढंक दिया है या कोई दीवार निर्मित की हो तो अलग से खतरनाक सूची में रखा जाएगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्र का दामाद घोषित करने पर सीएम बघेल ने दिया बड़ा बयान, राहुल गांधी को लेकर भी कही ये बात


जारी किए गए ये आदेश 
बता दें कि खतरनाक सूची के प्रत्येक मामलों में तत्काल नियमों के तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा के सभी उपाय संबंधित व्यक्ति/संस्था के माध्यम से कराने की कार्रवाई जाएगी. कुआ-बावड़ी के साथ-साथ खुले बोरवेल के संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. इंदौर में खुले पड़े अनुपयोगी व खुले पड़े बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन से बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं.


गौरतलब है कि इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई. इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. वहीं मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने भी हादसे का संज्ञान लिया है. मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर और कमिश्नर से एक महीने में जवाब मांगा है.