Bhopal News: शहर के चर्चित बिलाबॉन्ग स्कूल की बस में हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी ड्राइवर हनुमंत जाट को तीहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ उसे 32 हज़ार रुपये का जुर्माना भी देना होगा. दूससे मुख्य आरोपी अनुमति जाटों को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई और केयरटेकर उर्मिला को 20 साल की सजा और 32000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जज सैलता गुप्ता ने फैसला सुनाया है. शनिवार को दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन उसे सोमवार तक के लिए सुरक्षित कर लिया था. आज कोर्ट ने दरिंदों को कारावास की सजा सुना दी.


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साढ़े 3 साल की बच्ची से रेप
फरियादी पक्ष की वकील ने बताया कि दो परिवार सामने आए थे. उनमें से एक रानी की दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसमें कोर्ट ने सजा सुनाई है. वकील मनीषा पटेल ने बताया कि परिजन संतुष्ट हैं. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बिलाबॉन्ग स्कूल में साढ़े 3 साल की बच्ची से रेप की सनसनीखेज घटना हुई थी. पुलिस ने 20 दिनों में जिला कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी थी. पुलिस ने जांच के बाद बताया था कि आरोपी ड्राइवर आदतन अपराधी है. वो पहले भी बच्चों को टारगेट कर चुका है. मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे थे. कारण था कि जांच में बस के सीसीटीवा कैमरे तक बंद मिले थे. 


सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लिया था संज्ञान
सजा से पहले ही प्रशासन ने रेप के आरोपी बस ड्राइवर के घर को ध्वस्त कर दिया था. आरोपी ड्राइवर हनुमंत शाहपुरा क्षेत्र के अजय नगर झुग्गी में रहता है. जिला प्रशासन ने पहले ही हथौड़ा चलाकर उसे तोड़ दिया था. मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लेते हुए मामले की जांच तेज करने के निर्देश दिए थे.साथ ही बच्ची से दुष्कर्म को धिनौने अपराध को श्रेणी में लेने को कहा था और कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात कही थी