Bhopal News: स्कूल-कॉलेजों को लेकर एडवाइजरी जारी, जबलपुर हादसे के बाद प्रशासन ने दिए ये निर्देश
Supreme Court Traffic Advisory: भोपाल की यातायात पुलिस ने राजधानी में एडवाइजरी जारी करते हुए स्कूल और कॉलेजों की बसों को एडवाइजरी जारी की है.
भोपाल/आकाश द्विवेदी: जबलपुर में आग की घटना (Fire Incident in Jabalpur) के बाद मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) और प्रशासन एक्शन मोड में है. अब बसों के संबंध में स्कूल और कॉलेज के छात्रों की सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है. गवर्नमेंट ने यातायात पुलिस ने राजधानी में एडवाइजरी जारी करते हुए स्कूल,कॉलेज बसों का रंग पीला होने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का करना होगा पालन
साथ ही सरकार ने कहा कि बसों के आगे पीछे साफ अक्षरों में स्कूल वाहन लिखा जाए और निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चों को नहीं बिठाएं. वाहनों पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नम्बर लिखें.अग्नि शमन यंत्र, दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी हो. बच्चों को बस्ते रखने के लिए बसों में जगह होनी चाहिए.हर बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था जरूरी.सुप्रीम कोर्ट के स्कूल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दिशा निर्देश (Supreme Court traffic advisory) का करना पालन होगा.
जबलपुर के हॉस्पिटल में आग की घटना
बता दें कि 1 तारीख को जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में दोपहर के वक्त जनरेटर फटने से आग लग गई थी. आग इतनी तेज थी कि इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं. जिनका इलाज जारी है. घटना में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन अस्पताल में उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते आग तेजी से अस्पताल में फैल गई थी.
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने जांच के निर्देश दिए थे और कल सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने जबलपुर अग्निकांड घटना के जिम्मेदार सीएमएचओ और फायर सेफ्टी ऑफिसर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में अस्पतालों की जांच होनी चाहिए. मुख्यमंत्री शिवराज ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए.सीएम ने कहा कि यदि अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाई जाती है तो अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करें.