Madhya Pradesh News In Hindi: भोपाल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काटने से नाराज होकर एक युवक ने पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी. अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए युवक को 7 साल कैद की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए जज ने पाया कि युवक ने गुस्से में पुलिसकर्मी पर हमला किया था. अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग दो के तहत 7 साल की कैद और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.


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ये था पूरा मामला
यह पूरी घटना 7 अगस्त 2021 की है. सब इंस्पेक्टर श्री राम दुबे ने एक इंजीनियर छात्र का 600 रुपए का चालान काटा था. इससे नाराज छात्र ने क्राइम ब्रांच ऑफिस परिसर में ही पुलिसकर्मी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. वह मौके पर ही गिर गए और घटनास्थल पर खून ही खून फैल गया. सब इंस्पेक्टर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 15 दिन के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई थी.


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इलाज के दौरान हुई थी मौत
घाव इतना गहरा था कि 15 दिन के अंदर ही उसमें काफी संक्रमण फैल गया था. उस संक्रमण का समय रहते पता नहीं चल पाया. दरअसल, इलाज के बाद उन्हें दो दिन में ही छुट्टी दे दी गई थी. एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और पता चला कि पेट में हुए घाव में संक्रमण फैल गया है. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.


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आरोपी को सात साल की सजा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फोरेंसिक साक्ष्य, वर्दी पर चाकू के निशान और खून के आधार पर 16 गवाहों के बयान के आधार पर मृतक पुलिस कर्मी के परिवार को न्याय मिला है. छात्र ने पुलिस कर्मी की हत्या एक योजना के तहत की थी. आरोपी को धारा 304 भाग 2 धारा 353 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई.


 


रिपोर्ट- राहुल राठौर