नई दिल्ली: 1 जून 2022 से देशभर 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके जेब पर पड़नेवाला है. इसके लिए जरूरी है कि आप अभी से ही कुछ नियमों के बारे में जान लें. देशभर में बैंकिंग से जुड़े कई बदलाव होंगे. बैंकिंग के अलावा गैस सिलेंडर, गोल्ड हॉलमार्किंग में भी बदलाव होगा. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन से ऐसे बदलाव हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है.


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सरकारी राशन में बदलाव
पीएम गरीब कल्याण योजना ( PM Garib Kalyan Anna Yojana- PMGKAY ) के तहत देश के कई राज्‍यों में मुफ्त गेहूं का कोटा घटा द‍िया गया है. यूपी बिहार और केरल में एक जून ( 1 June 2022 ) से अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह 5 क‍िलो चावल ही म‍िलेगा. कुछ राज्‍यों को पहले की ही तरह गेहूं म‍िलता रहेगा और यहां राशन व‍ितरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा.


गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं. 1 जून से गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है और राहत भी मिल सकती है. 1 मई 2022 को कॉमर्शियल LPG सिलेंडर 102 रुपए महंगा हुआ था.


थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा महंगा
देश में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए 1 जून से थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो जाएगा. थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा. दोपहिया वाहनों के मामले में 150 सीसी से 350 cc तक के वाहनों के लिए 1,366 रुपए का प्रीमियम देना होगा. नए नियम के मुताबिक 1000 सीसी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की राशि को 2072 रु से बढ़ा कर 2094 रुपये कर दी गई है.


बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव
- एसबीआई होम लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को बढ़ाने जा रहा है. यह बढ़ी हुई दर 1 जून से ही लागू होने जा रही है. बैंक की नई एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट 1 जून से 7.05 फीसदी हो जाएगी. इसके साथ ही बैंक की नई रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 0.40 फीसदी बढ़कर 6.65 फीसदी हो जाएगी.


- एक्सिस बैंक ने एवरेज मंथली बैलेंस शीट की लिमिट बढ़ा दी गई. 1 जून से एवरेज मंथली बैलेंस शीट की लिमिट 25 हजार रुपए होना आवश्यक होगा, ऐसा नहीं होने पर पहले से ज्यादा सर्विस चार्ज काटा जाएगा. इसके साथ ही ऑटो डेबिट सक्सेस नहीं होने पर भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा पेनाल्टी लगेगी. 


गोल्ड हॉलमार्किंग में बदवाल
1 जून से सोने की हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होगाय. इस चरण में 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नये जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर्स शुरू किए जाएंगे. इसके साथ ही, ऐसे सभी 288 जिलों में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी. इन जिलों में हॉलमार्किंग के बाद 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के गहने ही बिक सकेंगे.


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