शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुर: 16 साल की लड़की से रेप करने वाले आरोपी को बिलासपुर कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी युवक द्वारा युवक स्कली छात्रा से दोस्ती की थी. उसके बाद शादी करने का झांसा देकर उसे भगाकर ले गया. इस दौरान उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसे छोड़ कर फरार हो गया. अब आरोपी युवक के खिलाफ फास्टट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

युवक ने की छात्रा से दोस्ती
दरअसल मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है. बिल्हा क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की लड़की 02 मार्च 2017 से आठ मई 2020 तक अपने रिश्तेदार के घर में रह रही थी. इसी दौरान उसकी पहचान मुंगेली जिले के मौंहाभाठा केसरूवाडीह निवासी राम खिलावन कुर्रे से हुई. युवक ने उससे दोस्ती के बहाने बातचीत शुरू की. फिर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया. नाबालिग लड़की भी उसकी बातों में आ गई. युवक ने उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा. लड़की भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई. 


फॉर्म हाउस में रखकर किया दुष्कर्म
इसी बीच 02 मार्च 2017 को आरोपी युवक राम खिलावन लड़की के घर गया और उससे शादी करने का झांसा देकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसे भगाकर ले गया. लड़की को उसने फार्म हाउस में रखा, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और 24 घंटे तक उसे साथ रखने के उसे बाद में अपने घर लेकर जाने की बात कही. उसकी बात मानकर लड़की अपने रिश्तेदार के घर चली गई. फिर पांच मई 2020 को आरोपी युवक उसे लेने के लिए रिश्तेदार के घर गया और लड़की को अपने घर ले जाकर दो दिन तक रखा. इस दौरान आरोपी युवक उसके साथ दुष्कर्म किया.


कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
वहीं जब इसकी भनक युवक के परिजनों को हुई तो उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया. तब युवक लड़की को दो दिन तक फिर फार्म हाउस में रखा. इस बीच वह लड़की को बिना बताए छोड़कर भाग गया. परेशान लड़की ने 27 मई 2020 को बिल्हा थाने में पूरी घटना की जानकारी दी और उसके खिलाफ केस दर्ज करा दी. आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. फास्टट्रैक कोर्ट में ट्रायल के दौरान आरोपी युवक को नाबालिग लड़की को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराया. केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है.


ये भी पढ़ेंः पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से रोकना पड़ा भारी, निकाला चाकू और फिर...