Khandwa College Kalikh Kand: खंडवा। भगवंतराव मंडलोई कृषि कॉलेज में एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिख पोतने के 11 साल पुराने चर्चित मामले में बीजेपी विधायक राम दांगोरे (BJP MLA Ram Dangore) समेत विद्यार्थी परिषद के तत्कालीन 10 कार्यकर्ताओं को विशेष न्यायालय ने एक-एक साल कैद और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राजनीति में युवाओं को संयम बरतने की नसीहत भी दी. मामले में लगी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को जमानत भी दे दी.


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9 मार्च सन 2011 का है मामला
मामला 9 मार्च सन 2011 का है. जब भगवंतराव मंडलोई कृषि कॉलेज में एक प्रोफेसर अशोक चौधरी पर छात्राओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगे. इन आरोपों के बाद विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर अशोक चौधरी के मुंह पर कालिख पोती और उनके साथ केबिन में मारपीट भी की थी. इस घटना से इसी कालेज के एक अन्य प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह ठाकुर को गहरा आघात लगा और दूसरे दिन हृदयाघात से उनकी मौत हो गई थी.


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11 साल बाद आया फैसला
प्रोफेसर अशोक चौधरी की शिकायत पर थाना कोतवाली में एबीवीपी के 10 कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. इनमें दो युवतियां भी शामिल है. इन 10 आरोपियों में से राम दांगोंरे ने पंधाना विधानसभा क्षेत्र से 2018 में चुनाव लड़ा और वह विधायक बन गए. विधायक के आरोपी होने के कारण ही यह मामला एमपी एमएलए विशेष न्यायालय इंदौर ट्रांसफर हो गया था. अब 11 साल बाद मामले में फैसला आया है.


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किस-किस को मिली सजा
आरोपियों में विधायक राम दांगोंरे के अलावा खंडवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनूप पटेल, एक अन्य पदाधिकारी अश्विन साहू के अलावा रोहित मिश्रा, ज्योति वालंजकर, सोनाली बाकुले, विनम्र गंगराडे, आशीष तायडे, अंकित अवस्थी (भाजयुमो महामंत्री, जिला हरदा), राहुल डोडे शामिल हैं. इस फैसले में न्यायाधीश ने युवाओं को राजनीति में संयम बरतने की नसीहत भी दी है.


सजा के खिलाफ अपील करेंगे विधायक
अपने खिलाफ फैसला आने और सजा सुनाए जाने के बाद विधायक राम दांगोरे ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि फैसले के विरुद्ध उपरी न्यायालय में अपील करेंगे और सजा मुक्त होंगे.


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