Shahrukh khan byju's:  बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh khan) और बायजू (byjus) के प्रबंधक के लिए बुरी खबर है. मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता अदालत ने एक महिला की शिकायत पर धोखाधडी व अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही उन्हें भारी भरकम मुआवजा देने और फीस भरने को कहा है.


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दरअसल जिला उपभोक्ता अदालत ने ये कार्यवाही इंदौर की एक महिला प्रियंका दीक्षित की शिकायत पर की है. महिला ने शिकायत की थी कि उसे 2021 में आईएएस की तैयारी के दौरान बायजू की कोचिंग में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया गया था. और उन्होंने 1.8 लाख रुपये फीस जमा कराई गई थी. लेकिन उसे कोचिंग की सुविधा नहीं दी गई. 


शाहरुख खान से हुई प्रभावित
पीड़िता ने आयोग के पास परिवाद पेश किया था. इसमें कहा गया था कि फिल्म एक्टर शाहरुख खान द्वारा बायजूस कंपनी की पढ़ाई को लेकर लगातार विज्ञापन किए जा रहे थे. उसकी पढ़ाई की तारीफ की जा रही है कि काफी अच्छी क्वालिटी वाली पढ़ाई है. शाहरुख खान से प्रभावित होकर आईएएस की तैयारी के लिए मैंने बायजू से संपर्क किया था.


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अदालत ने लगाया इतना जुर्माना
मामले की सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल बुधवार को इंदौर जिला उपभोक्ता अदालत ने आदेश दिया कि परिवादी की ओर से भुगतान की गई राशि को वापस किया जाए. अदालत ने कहा कि 2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित की ओर से जमा की गई फीस 1.8 लाख रुपये 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाने चाहिए. इसके साथ ही 5000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत के रुप में और 50 हजार रुपये मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रुप में दिया जाए.


30 दिनों के भीतर आदेश पर करना होगा अमल
अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इस मामले में बायजू के प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई है.अदालत ने बायजू के इंदौर स्थित प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान को नोटिस जारी किया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने के लिए कहा है..