करतार सिंह राजपूत/ग्वालियर: प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका पर अब मुख्य पीठ जबलपुर में सुनवाई होगी. जो इस सप्ताह के अंत में होने की संभावना है. दरअसल ,विशेष सत्र न्यायालय और एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद राजा पटेरिया के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट स्तर पर मुख्य पीठ यानी जबलपुर ही निर्धारित है. इसलिए यह याचिका अब जबलपुर ट्रांसफर हो गई है.


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बता दें कि सांसद और विधायकों पर दर्ज होने वाले मामलों के लिए ग्वालियर में विशेष सत्र न्यायालय यानी एमपी एमएलए कोर्ट है. यहां पटेरिया की दो बार जमानत आवेदन खारिज हो चुकी है. इसलिए उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट स्तर पर इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए जबलपुर हाईकोर्ट निर्धारित है. इसलिए याचिका को जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है.


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कांग्रेस नेता की दो जमानत याचिका खारिज 
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नुक्कड़ सभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.इसके बाद पवई थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.इससे पहले पटेरिया के अधिवक्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां जमानत आवेदन लगाया था, लेकिन केस डायरी नहीं आने के कारण वह खारिज हो गया था.इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी. 



 


पूर्व महाधिवक्ता करेंगे कांग्रेस नेता की पैरवी
बता दें कि मामले में उनके अधिवक्ता का कहना था कि पटेरिया के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर यह कार्रवाई की गई है.वीडियो को काट-छांट कर के कोर्ट में पेश किया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा दो धाराएं बाद में बढ़ाई गई थीं.अब याचिका जबलपुर स्थानांतरित होने के बाद इस पर वहीं सुनवाई होगी. जिसमें पूर्व मंत्री पटेरिया की ओर से प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर पैरवी करेंगे.