MP NEWS: रेप के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को बुधवार को कोर्ट ने बरी कर दिया है. मिर्ची बाबा पर लगे दुष्कर्म के आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं.  मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार करने वाली भोपाल पुलिस आरोप सिद्ध नहीं कर सकी. इसके बाद कोर्ट ने बाबा को बाइज्जत बरी किया. जज समृता सिंह ठाकुर की अदालत ने फैसला सुनाया. 


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करीब एक साल पहले मिर्ची बाबा पर निसंतान महिला ने नशीली भभूती खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया था. भोपाल के महिला थाने में 8 अगस्त 2022 को मामला दर्ज हुआ था. 9 अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से मिर्ची बाबा सेंट्रल जेल में बंद हैं. कांग्रेस सरकार में मिर्ची बाबा को राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला था.


कोर्ट में आरोप तय नहीं कर सका पीड़ित पक्ष
मिर्ची बाबा के वकील श्रीकृष्ण धोसले ने बताया कि निसंतान महिला ने नशीली भभूती खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इन आरोपों को पीड़ित पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया. इसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को बरी कर दिया. इससे पहले मिर्ची बाबा ने कोर्ट में मर्दानगी टेस्ट पोटेंसी टेस्ट की मांग भी की थी. हालांकि इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट में मिर्ची बाबा के वकील ने याचिका दायर की थी. कोर्ट में मिर्ची बाबा के साथ मारपीट का मामला भी सामने आ चुका है.


कांग्रेस ने दिया था राज्य मंत्री का दर्जा
मिर्ची बाबा उस वक्त काफी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल मिर्ची से हवन किया था. उस समय मिर्ची बाबा ने दावा किया था कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो वह जल समाधि ले लेंगे. दिग्विजय सिंह के साध्वी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारने के बाद बाबा अपनी बात से पलट गए थे. 2018 में कांग्रेस की सरकार में मिर्ची बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था.   


रिपोर्ट: आकाश द्विवेदी