Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रासदी मामले में शनिवार को कंपनी डाउ केमिकल्स के खिलाफ भोपाल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 6 जनवरी 2024 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के जवाब में कंपनी के वकील ने कहा कि यह मामला भोपाल कोर्ट के दायरे में नहीं आता है. 


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कंपनी के वकील ने कोर्ट को दिया जवाब
भोपाल गैस त्रासदी मामले में भोपाल कोर्ट में एक आवेदन दिया गया था. ये आवेदन CBI और भोपाल ग्रुप ऑफ इनफार्मेशन एंड एक्शन के साथ गैस पीड़ित संगठन की ओर से दिया गया था. इसमें कहा गया था कि यूनियन कॉर्बाइड यूएस को द डाउ केमिकल कंपनी ने खरीद लिया है. अब उसका नया नाम द डाउ केमिकल कंपनी हो गया है. ऐसे में इस केस में उसे भी आरोपी बनाया जाए. 


कंपनी के वकील ने दिया जवाब
आवेदन पर कार्रवाई होने के बाद कंपनी को नोटिस जारी कर कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा गया था. शनिवार को जब इस मामले में सुनवाई हुई तो कंपनी डाउ केमिकल्स के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई भोपाल कोर्ट के दायरे में नहीं आती है. 


कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
न्यायाधीश विधान माहेश्वरी की कोर्ट में हुई इस मामले की सुनवाई का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. साथ ही अगली तारीख भी दी गई है. अब इस मामले में 6 जनवरी 2024 को  अगली सुनवाई होगी. 


भोपाल गैस त्रासदी
2-3 दिसंबर 1984 की काली रात को भोपाल स्थित यूनियन कॉर्बाइड कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था. इस गैस रिसाव से हजारों की लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लाखों परिवार प्रभावित हुए. आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो इस गैस त्रासदी की दंश झेल रहे हैं.


दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी  
भोपाल गैस त्रासदी को पूरी दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी माना जाता है. इस मामले में डाउ केमिकल कंपनी आरोपी होने के बाद भी उसके प्रतिनिधि भोपाल जिला अदालत में पेश नहीं हो रहे थे. जबकि कंपनी की यूनियन कार्बाइड में 100 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी.


इनपुट- भोपाल से अजय दुबे की रिपोर्ट, ZEE मीडिया