Madhya Pradesh NEWS: बसपा की दबंग और चर्चित विधायक रामबाई सिह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. विधायक के पति, देवर सहित भाई कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में जेल में बन्द हैं. वहीं अब साल 2015 के एक मामले में कोर्ट ने विधायक रामबाई सिंह को सजा सुनाई है. सूबे में आम चुनाव से पहले इस दबंग विधायक को हुई सजा के ऐलान के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है. 


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दरअसल, बीते 28 अगस्त 2015 को पथरिया के सरकारी अस्पताल में हुई मौत के बाद तत्कालीन जिला पंचायत उपाध्यक्ष रामबाई सिंह ने अपने साथियों के साथ संजय चोक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर पथरिया पुलिस ने रामबाई सिंह पर मामला दर्ज किया था. मामला कोर्ट में लंबित था और अब न्यायालय की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने रामबाई सिंह को सजा सुनाई है. 


क्या था मामला
कोर्ट ने अदालत उठने तक बाहर खड़े रहने की सजा के साथ 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. रामबाई के साथ जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह समेत 8 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि अस्ताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद आरोपी परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा मचा दिया. इतना ही नहीं नारेबाजी के बाद रमाबाई के अगुवाई में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे. आरोपियों ने चौराहे पर रखकर ट्रैफिक बाधित कर दिया. काफी देर तक अराजकता की स्थिति बनी रही.


कुछ दिन पहले हुई देवर, भाई और भतीजे को जेल
एक अन्य मामले में कोर्ट ने कुछ दिन पहले रामबाई सिंह के देवर, भाई और भतीजे को सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की जेल का सजा सुनाई है. मामला 12 मार्च 2019 का है. दमोह शहर के नीलकमल गार्डन में एक शादी समारोह में पथरिया के तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर हमला हुआ था. इस हमले में विधायक रामबाई सिंह के देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी और भतीजे गोलू सिंह को आरोपी बनाया गया था. 


रिपोर्ट: महेंद्र दुबे