ग्वालियर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को एक मामले में ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है. बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था. दरअसल, आरएसएस के खिलाफ एक बयान देने के चलते दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था, जिसकी सुनवाई के लिए आज वह भारत जोड़ो यात्रा के बीच ग्वालियर पहुंचे थे, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है. 


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इस मामले में मिली जमानत 
दरअसल, दिग्विजय सिंह ने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था. उनके इस बयान के खिलाफ ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था. जिसमें जेएमएफसी कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के विरुद्ध पहले सम्मन भेजा और बाद में भारतीय दंड विधान की धारा के तहत आरोपी बनाया था, दिग्विजय सिंह को आज इसी मामले में जमानत मिली है. 


बता दें कि इस मामले में दिग्विजय सिंह को 2 से 3 साल की सजा भी हो सकती थी, लेकिन अदालत में पेश होने के बाद दिग्विजय सिंह और उनके वकीलों ने न्यायाधीश महेंद्र सैनी के सामने पैरवी करते हुए कहा कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है जिसके सदस्य नहीं बनते और ना ही संस्था का कोई बैंक अकाउंट है उसकी मानहानि कैसे हो सकती है, इस आधार पर दिग्विजय सिंह को 10000 की स्थानीय जमानत राशि पर अदालत ने जमानत दे दी गई है. 


22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई 
अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी. दिग्विजय सिंह आज भारत जोड़ो यात्रा के बीच ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमानत के लिए आवेदन दिया था. जहां सुनवाई के बाद उनको जमानत दे दी गई हैं. बता दें दिग्विजय सिंह पहले भी इस तरह के कई बयान दे चुके हैं. दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समनव्यक हैं. वह लगातार यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं. राहुल गांधी की यह यात्रा मध्य प्रदेश भी आएगी.