Madhya Pradesh News: कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों का कारण कोई बड़ा आयोजन नहीं है बल्कि एक पत्रकार के अपहरण और मारपीट से जुड़ा है. अब इस मामले में कोर्ट ने विधायक संजय पाठक, नगर पालिक निगम अध्यक्ष मनीष पाठक समेत 8 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट में न्यायाधीश स्नेहा सिंह ने यह फैसला दिया है. 


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पीड़ित पत्रकार रवि गुप्ता की तरफ से पैरवी करने वाले एडवोकेट लोकेंद्र दुबे ने बताया कि करीब एक साल पहले एक खबर के सिलसिले में संजय पाठक और उनके चचेरे भाई मनीष पाठक,  विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, निक्कू सरदार, अनुज तिवारी, आरक्षक मुकेश पाण्डेय और सुधीर मिश्रा सहित अन्य लोग पत्रकार को घर से उठाकर ले गए थे. उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. जब पत्रकार शिकायत लिखाने पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने राजनीतिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की. उसके बाद 4 जुलाई 2022 को कोर्ट में केस दायर किया गया है. 


अपहरण और मारपीट का केस दर्ज
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आवेदक के साथ मारपीट की गई है. सार्वजनिक स्थल या उसके पास अश्लील गालियां दी गई थी. उसके साथ ही आवेदक पत्रकार को उसकी मर्जी के बिना गाड़ी में बिठा कर ले गए. बाद में उसके साथ मारपीट कर कार से बाहर फेंक दिया गया है और जान से मारने की धमकी दी गई है. अतः प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 294, 365, 366 और 506 ( 2 ) के अंतर्गत अपराध बनना प्रतीत होता है.


MP-MLA कोर्ट में केस ट्रांसफर
मामले में एक आरोपी संजय पाठक MLA हैं. इस वजह से कोर्ट ने केस को  MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं. संजय पाठक का नाम मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में शुमार है. उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 226 करोड़ रुपये है, जिसमें 55 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 171 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. 


रिपोर्ट: नितिन चावरे