भोपाल: एमपी में सम्पत्तिकर और जल कर भरने वालों के लिए राहत की ख़बर आई है. अब सरकार बकायादारों को राहत देने की तैयारी में है. सरकार बकायादारों की बकाया राशि पर 25 से 100 % तक सरचार्ज माफ करेगी. इस साल 4 नेशनल लोक अदालतें आयोजित होंगी, इसमें उपभोक्ताओं की सरचार्ज की राशि माफ होगी. बता दें ये छूट 2020 - 21 तक की बकाया राशि पर मिलेगी.


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100% तक की छूट मिलेगी
एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हज़ार बकाया होने पर सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी. 50 हज़ार से अधिक या 1 लाख तक पर 50% की छूट मिलेगी. 1 लाख से ज्यादा बकाया होने पर 25 % तक की छूट मिलेगी. जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत मिलेगी. जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.


 ग्रामीण इलाकों में भी संपत्ति कर
कुछ समय पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में सरकार आर्थिक बोझ बढ़ा रही है. शहरों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी संपत्ति कर और जल कर वसूला जाएगा. इसके लिए पंचायत स्तर पर हाउस होल्डरों और कारोबारियों के ग्राम पंचायतों में खाते भी खोले जा रहे थे. मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 7 लाख लोगों के और 1900 संस्थाओं के खाते खोले जा चुके हैं. इनसे 277.59 लाख रुपये पिछले साल वसूले भी जा चुके हैं. 


 


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