income tax filing : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है. आईटीआर को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है  जिसे आगे बढ़ाए जाने पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है. इसी बीच राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा बताया है की आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं जाएगा. यदि आपके द्वारा आईटीआर फाइल नहीं किया जाता तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है, लेकिन अगर आपको कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बावजूद भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?आइए जानते हैं इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर क्या करें. 


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जानिए क्यों आता है आयकर विभाग का  नोटिस  
यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं और आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है .यदि कुछ लोग अगर अपनी इनकम कम दिखाते हैं तो भी आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस भेजा जाता है. वैसे कई बार आईटीआर भरते समय कैलकुलेशन में अपने कोई गलती कर दी है तो भी आपको नोटिस भेजा जाता है.


आईटीआर में ना करें कोई भी गलती
आयकर विभाग के नोटिस से बचना चाहते है तो सही तरीके से आईटीआर फॉर्म भर दीजिये और  ये जरूर चेक करें कि आईटीआर और फॉर्म एस26 ई को भरते समय इनकम डिटेल्स एक समान हों इस बात का ध्यान रखे.अपने बैंक अकाउंट में जमा और निकासी को भी तय सीमा तक ही रखें. आईटीआर में म्यूचुअल फंड या शेयरों को खरीदने और बेचने से पहले जानकारी भी जरूर दें.


नोटिस को हमेशा  ठीक से पढ़ें
अगर आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिले तो सबसे पहले उसे अच्छे से जरूर पढ़ ले.की किस  वजह से आपको नोटिस मिला है और वह कितना गंभीर है. यह भी जंच ले कि कब तक उस नोटिस का जवाब आपको देना है, अगर जवाब देने में देरी होती है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. कई बार नोटिस किसी मामूली वजह से ही भेजा जाता है. जिसका आप साफ़  स्पष्टीकरण दें.


एक्सपर्ट से सलाह लें 
यदि आपको लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गंभीर है और आप उसका जवाब ठीक नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते है.आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते है जिससे वह आपकी तरफ से नोटिस का जवाब भेज सकें. इनकम टैक्स नोटिस में कई बार टेक्निकल चीजें होती हैं, जिन्हें समझने के लिए एक्पर्ट की जरूरत होती है.