Indore News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने धार जिले के कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. मामला एक कर्मचारी की तबियत से जुड़ा हुआ है. दरअसल, कर्मचारी मिथुन चौहान तबीयत खराब के चलते एक दिन काम पर नहीं जा पाए थे, कलेक्टर ने मिथुन की एक दिन की अनुपस्थिति को कदाचरण बताते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया था. उन्होंने इसके खिलाफ अपील की लेकिन निरस्त हो गई. इसके बाद इंदौर हाइकार्ट में याचिका दायर की. जिसके बाद कोर्ट ने कर्मचारी की नौकरी वापस देने का फैसला सुनाया था. लेकिन कलेक्टर ने बार-बार कोर्ट की बात को नहीं सुना और बात गिरफ्तारी वारंट पर पहुंच गई. 


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2019 का है मामला 
दरअसल, पहले मिथुन चौहान की अपील निरस्त हो गई थी पर उन्होंने हार नहीं मानी और 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रिट याचिका दायर की.  इस याचिका में उन्होंने प्रशासन के आदेश को चुनौती दी और अपनी नौकरी को वापस पाने की मांग की. रिट याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार किया. कोर्ट ने 22 अगस्त 2023 को सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्राम रोजगार सहायक को 50 प्रतिशत पिछले वेतन सहित वापस नौकरी पर रखा जाए.


शासन ने की हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना
सरकार ने ग्राम रोजगार सहायक को नौकरी पर रखने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. इसके अलावा हाइकोर्ट के आदेश को शासन ने चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की. लेकिन 3 जुलाई 2024 को उनके द्वारा की गई अपील भी निरस्त हो गई. अपील निरस्त होने के बाद भी शासन ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. आखिर में याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत कर दी. इसमें 20 सितंबर 2024 को शासन को यह निर्देश दिए कि वह आदेश का पालन करें. 


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कोर्ट में भी हाजिर नहीं हुए थे कलेक्टर
हैरान करने वाली बात तो ये है कि 4 अक्टूबर को कलेक्टर को कोर्ट में हाजिर होना था. लेकिन वे कोर्ट में भी पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट को कलेक्टर के खिलाफ ठोस कदम उठाना पड़ा. इसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए है.


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