आरबी सिंह परमार/टीकमगढ़: करीब एक साल पूर्व जतारा थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में हुई हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आ गया. जतारा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी हीरा सिंह पायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी हीरा सिंह पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.


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सरकारी जमीन हड़पने को लेकर था विवाद
करीब एक साल पूर्व जतारा थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में पप्पू उर्फ शेर सिंह परिहार की खेत पर गोली मारकर हुई हत्या कर दी गई थी. बताया जा रहा है बम्हौरी कला थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में सरकारी जमीन में करीब 25 साल से पप्पू उर्फ शेर सिंह ठाकुर लगातार खेती कर रहा था. उसका यहां खेती करना सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी हीरा सिंह ठाकुर को रास नहीं आया. वो इस जमीन को हड़पना चाह रहा था.


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22 जून 2021 की है घटना
22 जून 2021 की शाम करीब 5 बजे जब पप्पू उर्फ शेर सिंह अपने ट्रैक्टर से इस खेत की बौनी कर रहा था. तभी गांव के हीरा सिंह ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर अपनी लायसेंसी बंदूक से उसे गोली मार दी थी, जिससे पप्पू उर्फ शेर सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी. उक्त मामले में पुलिस ने मृतक के पिता अर्जुन सिंह की सूचना पर नामजद आरोपी हीरासिंह पायक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश जतारा के न्यायालय में पेश किया था.


इन धाराओं में सुनाई गई सजा
उक्त मामले की पैरवी शासन की ओर से सुनील कुमार नामदेव एडीपीओ द्वारा की गई. उनने द्वारा जो तर्क न्यायालय में प्रस्तुत किये गए उसके आधार पर आरोपी हीरा सिंह पायक को धारा 302 और धारा 30 आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.


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