प्रमोद शर्मा/भोपाल। मध्य प्रदेश में सामान्य भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है. जिसका फायदा प्रदेश में एमपीपीएससी MPPSC में आवेदन करने वाले आवेदकों को मिलेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस फैसले का ऐलान किया है, ऐसे में सरकार का यह फैसला आवेदकों के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है. 


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सामान्य प्रशासन ने जारी किया आदेश 
मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट देने का फैसला सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. जहां अब सभी श्रेणी में आवेदकों को 3 साल तक की छूट मिलेगी. बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है. जिसके किए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखा है. 


तीन साल की मिलेगी छूट 
सीएम ने कहा, कई छात्रों ने आग्रह किया था कि कोरोना के कारण PSC की परीक्षाएं नहीं हो पाईं. इससे वे परीक्षा देने से रह गए. उन छात्रों का तर्क मुझे ठीक लगा, इसलिए यह फैसला किया है कि आगामी एक परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी. ऐसा करने से कोरोना के कारण जो छात्र परीक्षा से वंचित रह गए, वे सभी इसमें शामिल हो पाएंगे.


सीएम शिवराज ने कहा कि COVID-19 के चलते PSC की परीक्षाएं न होने पर आवेदन के जो पात्र युवा आयु सीमा पार कर गए हैं, उनके साथ न्याय हो सके, इसलिए उनकी मांगों के आधार पर PSC की परीक्षा में केवल 1 वर्ष के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाने का फैसला हम कर रहे हैं.