संजय लोहानी/सतना: जिले के चित्रकूट और मैहर धाम के आसपास 8 किलोमीटर तक मांस मदिरा की दुकान में प्रतिबंध लग सकता है.मंदिर के पास मांस और शराब पर प्रतिबंध के लिए धार्मिक न्यास एवं बंदोबस्ती विभाग ने सतना कलेक्टर को पत्र लिखा था और पत्र में 8 किमी के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. जिस पर धार्मिक न्यास एवं बंदोबस्ती विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने पत्र को वापस जिला कलेक्टर को कार्रवाई के लिए भेजा है.


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दरअसल सतना जिले के चित्रकूट एवं मैहर देवी धाम से आठ किलोमीटर दूर तक मांस मदिरा की दुकानें इसलिए प्रतिबंधित हो सकती हैं क्योंकि इस मामले को लेकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने सतना कलेक्टर को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है. बता दें कि सतना जिले की दीन बंधु जन सेवा समिति के नारेंद्र द्विवेदी ने दिनांक 11:9:2022 को पत्र लिखकर पवित्र  मैहर और चित्रकूट नगरी में 8 किमी के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.जिस पत्र को धार्मिक न्यास एवं बंदोबस्ती विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने पत्र को वापस सतना कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है.अब देखना होगा कि इस मामले में सतना कलेक्टर क्या फैसला लेते हैं.


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दीन बंधु जन सेवा समिति ने लिखा था पत्र
दीन बंधु जन सेवा समिति के नारेंद्र द्विवेदी ने पत्र में लिखा गया था, "पवित्र धार्मिक नगरी मैहर में स्थित मां शारदा देवी मंदिर एवं चित्रकूट धार्मिक परिक्षेत्र के 8 किलोमीटर के अंतर्गत शराब व मांस के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने बावत.उपरोक्त विषयांकित श्री नारेंद्र द्विवेदी अध्यक्ष ,दीनबंधु अवतार जन सेवा समिति मां शारदा देवी मंदिर जिला सतना पत्र दिनांक 11.09.2022 आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलत:संलग्न प्रेषित है. "