PM Shram Yogi Mandhan Yojana Updates: केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलता है. हम आपको ऐसी ही एक योजना की जानकारी दे रहे हैं, जिससे मजदूर हर महीने 3 हजार की रकम ले सकते हैं. इस योजना का नाम है 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' है, जिसके तहत हर महीने देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सरकार मदद के रूप में 3 हजार रुपये देती है.


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क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना


देश में ऐसे करोड़ों लोग है जो अलग- अलग क्षेत्रों में काम करते हैं. जिनके बारे में सरकार के पास कोई लेखा-जोखा नहीं होता. सरकार इन्हीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 2019 में  प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई थी. इस योजना में मजदूरों को 60 साल के बाद पेशन के रूप में 3000 रुपये दिए जाते हैं. इस योजना में मजदूर जितना पैसा निवेश करते है उतना ही सरकार भी करती है. मतलब अगर आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं तो सरकार भी 100 रुपए जमा कराती है और 60 साल होने पर हर महीने में योजनाधारक को 3000 हजार बतौर पेशन के रूप में दिए जाते हैं.


कौन कर सकता है आवेदन


  • इस योजना में कुछ खास लोग ही आवेदन कर  सकते हैं. इसके लिए कुछ नियम हैं

  • योजना में शामिल होने के लिए मजदूर की आयु 18 से 40 से के बीच होनी चाहिए.

  • योजना में कम से कम 20 साल तक अंशदान देना होता है.

  • वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

  • इस योजना में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही आवेदन कर सकते हैं. जिनमें रिक्शा चालक, ड्राइवर, बुनकर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर,निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा चलाने वाले, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा आदि से जु़ड़े लोग शामिल हो सकते हैं.


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कैसे करें आवेदन


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ना बहुत ही आसान है. कोई भी पात्र मजदूर पास के ही कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकता है. जहां आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ योजना में खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा. यहां एक खास बात ध्यान देने वाली है कि बैंक खाते से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए. ताकि योजना से जुड़े सारे काम आसानी से हो पाए. योजना से जड़ी अधिक जानकारी यहां https://maandhan.in/ वेबसाइड से प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना से जुड़ने पर आपके खाते से प्रीमियम की राशी खुद ही बैंक अकाउंट से कट जाते हैं. लेकिन पहली किस्त कैश ही जमा करवाना होता है. 


योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें


पात्रता


  • स्व-नियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिकों और अन्य व्यापारियों के लिए

  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच

  • वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए


विशेषताएं


  • 3000/- रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन

  • स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना

  • भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान


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