MP Chunav 2023: भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election 2023) का ऐलान हो गया है. इसके लिए राजनीतिक दलों में तैयारी लगभग पूरी कर ली है. बीजेपी की 4 लिस्ट आने के बाद प्रत्याशी अपना-अपना चुनाव प्रचार करने में लग गए हैं. इस बीचे शिवराज सरकार में गृहमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) के एक मामले (Paid News Case) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में आज सुनावई है. ऐसे में अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो उनके 2020 में चुनाव लड़ने पर संसय पैदा हो जाएगा.


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2017 आयोग ने बताया था अयोग्य
भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था. इस फैसले को लेकर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी. इसके बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था. जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था.


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चुनाव लड़ने पर संसय
नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) के पेड न्यूज मामले (Paid News Case) अभी सुनवाई चल रही है. चुकी चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया था. हालांकि, कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था जिस कारण नरोत्तम मिश्रा 2018 में चुनाव लड़ पाए. लेकिन, अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ आदेश देती है तो वो साल 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.


कल टल गई थी सुनवाई
118वें नंबर पर होनी थी सुनवाई
नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 118वें नंबर पर सुनवाई होनी थी. लेकिन, कोर्ट में 113वें नंबर तक ही सुनवाई हो पाई. इसके बाद कोर्ट की ओर से देर शाम जारी हुई सूची में नरोत्तम मिश्रा केस की सुनवाई गुरुवार 12 अक्टूबर के लिए टाल दी गई. यानी अब इस मामले में आज सुनवाई होगी.


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क्या है मामला?
2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने को लेकर राजेंद्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग में  नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ शिकायत की थी. 8 साल तक निर्वाचन आयोग ने इस पर सुनवाई की. बाद में आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी जिसने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में माना. इसके बाद 23 जून 2017 को RPI एक्ट की धारा 10A के तहत आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित कर दिया.


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