MP Election: मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस के एक विधायक को पुराने मामले में MP-MLA कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पूरा मामला एक धरना प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. विधायक पर कोर्ट ने तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 


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विपिन वानखेड़े को सजा 


दरअसल, आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को MP-MLA कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाते हुए तीन हजार का जुर्माना लगाया है. विपिन वानखेड़े ने राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में बीते सालों बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें विपिन वानखेड़े पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंकने पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का आरोप था. इस मामले में उनके अलावा 6 और कांग्रेसी नेताओं को आरोपी बनाया गया था. 


बता दें कि विपिन वानखेड़े कांग्रेस के युवा विधायक हैं और इस बार भी आगर सीट से टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं. लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले यह मामला उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाता नजर आ रहा है. 


उपचुनाव में विधायक बने थे विपिन वानखेड़े 


बता दें कि विपिन वानखेड़े 2020 में आगर सीट पर हुए उपचुनाव में विधायक बने थे. बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर ऊंटवाल के निधन से यह सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हुए थे. उपचुनाव में विपिन वानखेड़े ने बीजेपी के मनोज ऊंटवाल को हराया था. 


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