MP Election 2023: चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के इस प्रत्याशी को मिली जमानत, जानिए पूरा मामला
मंदसौर के सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार को पुलिस ने फरार घोषित कर एक पुराने प्रकरण में अदालत में चालान पेश कर दिया. इसके बाद आनन-फानन में आज कोर्ट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने अपनी जमानत करवाई.
मंदसौर: मध्यप्रदेश में 1 महीने बाद चुनाव होना है. ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है. वहीं प्रत्याशी भी बचकर चल रहे हैं कि कहीं उनपर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई न कर दें. इसी बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर के सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार को पुलिस ने फरार घोषित कर एक पुराने प्रकरण में अदालत में चालान पेश कर दिया. इसके बाद आनन-फानन में आज कोर्ट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने अपनी जमानत करवाई.
दरअसल कमलनाथ सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई थी. इस यात्रा के दौरान आईपीसी की धारा 188 के तहत तत्कालीन जिला कांग्रेस अध्यक्ष नव कृष्ण पाटिल, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष हनीफ शेख और सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इस पुराने मामले में कुछ दिन पूर्व पुलिस ने अदालत में तीनों को फरार बताते हुए चालान पेश कर दिया. इसकी भनक लगते ही आनन-फानन में कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस नेता आज कोर्ट पहुंचे और अपनी जमानत करवाई.
क्या कहा कांग्रेस प्रत्याशी ने
वहीं सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने बताया कि जब हमारे ऊपर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था. तब हम तत्कालीन एसपी से मिले थे. उन्होंने भरोसा दिया था कि इसका खात्मा कर देंगे. हम न्याय पालिका का सम्मान करते है और हमें पूरा भरोसा है. जैसे ही हमें पता चला की इस प्रकरण में चालान पेश हुआ है. हम तत्काल न्याय पालिका की शरण में आए और हमने अपनी जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया.
तीनों को कोर्ट से मिली जमानत
कांग्रेस नेता एडवोकेट राघवेंद्र तोमर ने बताया कि अभी दो तीन पहले पता चला कि इन्होंने फरारी में कोई चालान पेश कर दिया है. तो जैसे ही सूचना मिली तो हम कानून का सम्मान करते है और गांधीवादी तरीके से सब काम करते है. आज हम स्वयं जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, सुवासरा से प्रत्याशी राकेश पाटीदार और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हनीफ शेख तीनों यहां अदालत में आए और जमानत का आवेदन दिया. जिसपर अदालत ने तीनों को पंद्रह-पंद्रह हजार की जमानत दिए जाने का आदेश दिया है. हम इस प्रकरण को आगे लड़ेंगे.
रिपोर्ट - मनीष पुरोहित