Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana: एमपी की शिवराज सरकार की ओर से अपने माता-पिता खो चुके हैं बच्चों के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (mukhyamantri bal ashirwad yojana) शुरू की गई है. इस योजना के तहत 18 साल के कम उम्र के पात्र बच्चों को हर महीने 4000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को जीवनयापन और पढ़ाई-लिखाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े. इस योजना का लाभ दिलाने के लिए कई संस्थाएं बस्तियों में घर-घर दस्तक देकर वहां रहने वाले बच्चों की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई हैं. 


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किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ
-बच्चों का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है
- उनकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए
- बच्चे माता-पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदार या संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों
-  इन बच्चों को दत्तक ग्रहण या फास्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो
- मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं हो
- आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर पांच वर्ष तक निवासरत बच्चे इसके पात्र होंगे
- अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास के लिए आवश्यक अवधि संबंधी पात्रता में छूट पा सकते हैं


क्या है प्रोसेस
- सबसे पहले इस योजना का लाभ पाने के लिए अप्लाई करना होगा
- इसके बाद प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के बाद बाल कल्याण समिति की ओर से संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया जाएगा
- जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो प्रकरणों की स्वीकृति के बाद जानकारी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल पर अपलोड करेगी


कैसे करें अप्लाई
योजना का लाभ पाने के लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय  या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं.


जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, वोटरा आईडी, राशन कार्ड, बालक का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, बच्चों के माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट, मृतक का आधार, आय-प्रमाण-पत्र, बालक के स्कूल का प्रमाण-पत्र (अंक सूची), आवेदक का जॉइन्ट फोटो बच्चे के साथ,आवेदक का सरकारी अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट, आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन, शपथ पत्र और आवेदक के साथ बालक के जॉइन्ट बैंक खाते की जानकारी जरूरी है.