प्रिया पाण्डेय/भोपालः हाल में ही मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) ने नई शराबनीति बनाई थी. जिसके बाद प्रदेश भर में इसकी तारीफ हो रही है. शराबनीति को लेकर हमेशा मुखर रहने वाली उमा भारती ने भी इस नीति का स्वागत किया. अब नई शराब नीति (New Liquor Policy) को लेकर नोटिफिकेशन (Notification) जारी हो गया है. इसके तहत स्कूलों कालेजों के आस पास 100 मीटर तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. ये शराब नीति 1 अप्रैल से प्रदेशभर में लागू हो जाएगी. क्या है पूरे नोटिफिकेशन में जानते हैं.


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अहाते-शॅाप बार पर पाबंदी 
प्रदेश में नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब प्रदेश भर में अहाते- शॅाप बार पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा सस्ती शराब और बीयर बेचने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा शराब व बीयर पर कम कीमत का स्लेप लगा दिया गया है. साथ ही साथ इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट भी दे दी गई है.


कालेजों से 100 मीटर  तक बिक्री पर रोक
नई शराब नीति में तय किया गया है कि स्कूलों कालेजों के आस पास 100 मीटर तक शराब नहीं बेची जा सकेगी. इसके अलावा हास्टलों से 100 मीटर की दूरी पर भी बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा आम जन मानस के हितों में जो दुकानें आएंगी उनको भी बंद करने के लिए चिन्हित किया जाएगा.


ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निलंबित
नई शराब नीति के तहत जो भी व्यक्ति शराब के नशे में बाइक या कार चलाते हुए मिलेगा. उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा शराब पीकर खतरनाक ढंग से बाइक चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शराब पीकर निकले व्यक्ति अराजकता फैलाने की कोशिश करता है.


रात 11.30 के बाद रोक
प्रदेश में नई शराब नीति में तय किया गया है कि सुबह 9.30 से रात के 11.30 तक शराब की बिक्री की जाएगी. इसके अलावा सभी शराब दुकानें कम्पोजित शॉप होंगी, यानि, वहां देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब बेची जा सकेगी. साथ ही साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे.


 1 अप्रैल से लागू होगी शराब नीति
नई शराब नीति आने के बाद फैसला लिया गया है कि आगामी 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में ये नीति लागू कर दी जाएगी. इसके विपरीत मानकों पर चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


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