MP में पशुपालक हो जाएं अलर्ट! अब देने पड़ सकते हैं 1000 रुपये, अध्यादेश जारी
MP News: मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया है. इससे अब लापरवाह पशुपालकों की टेंशन बढ़ने वाली है.
MP News: आकाश द्विवेदी/भोपाल: मध्य प्रदेश में आय दिन देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना में कोई मवेशी या तो मर जाता है या बुरी तरह जख्मी हो जाता है. वहीं कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आवारा पशुओं के हमले से इंसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. सरकार की ओर से लापरवाहों पर शिकंजा कसने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया है.
लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना
मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश जारी होने के बाद अब लापरवाह पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. इस नए संसोधन अध्यादेश में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं. इसके अनुसार पशुपालकों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा. यानी अब मध्य प्रदेश में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर मवेशी छोड़ना या बांधना भारी पड़ेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासन 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है.
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पहले रखा गया 5000 का प्रस्ताव
मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश में तय किया गया है कि कोई जानबूझकर या लापरवाही से मवेशियों को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा या बांधेगा तो उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा. हालांकि ये राशि पहले से प्रस्तावित राशि के 4000 रुपये कम है. पहले संसोधन के लिए आए प्रस्ताव में जुर्माने की राशि को 5000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया था.
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शीतकालीन सत्र में पेश होगा संसोधन विधेयक
अध्यादेश जारी होने के बाद से मध्य प्रदेश की सभी नगर पालिका क्षेत्र में लागू हो जाएगा. इसे विधेयक के रूप में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग सदन में पेश कर पास करवाएगा. इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है. अध्यादेश जारी होने के बाद सभी जिलों, संबंधित विभाग, अधिकारी और नगर पालिकाओं का सूचना दे दी गई है. अब वो इस अध्यादेश के आनुसार कार्रवाई कर सकते हैं.