आकाश द्विवेदी/ भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Election 2023) की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई. जिसका असर आम नागरिकों के अलावा नेताओं और सरकारी कर्मचारियों पर देखने को मिलेगा. इसी बीच खबर आई है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि इन कर्मचारियों को अगर छुट्टी चाहिए तो इसके लिए ये काम करना होगा. 


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छुट्टियों पर लगी रोक 
आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किया गया है, इसके अनुसार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा कहा गया है कि ये सभी कर्मचारी कलेक्टर की अनुमति से ही छुट्टी ले सकेंगे. 


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रहना होगा उपस्थित
इसके अलावा निर्देश में कहा गया है कि सभी अधिकारी, कर्मचारीयों को अपने-अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे. इनके कार्यालय सार्वजनिक अवकाशों पर भी खुले रहेंगे. अगर इन कर्मचारियों को सरकारी काम से बाहर जाना होगा तो इसके लिए भी इन लोगों को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा बता दें कि जो कर्मचारी मेडिकल लीव पर रहेंगे उन्हें मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही छुट्टी  मिलेगी. साथ ही साथ बता दें कि भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों के भी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है. 


घोषित की गई तारीखें 
कल यानि की 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर, मध्यप्रदेश में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे, इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट पड़ेंगे. मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयारियों पर जोर देने में जुटा है.