MP Patwari Recruitment: पटवारी भर्ती परीक्षा जांच में बड़ा अपडेट, आज से आयोग को दे सकेंगे सबूत
MP Patwari Exam Scam: मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला में बड़ा अपडेट है. इस परीक्षा में जांच शुरू होने के बाद आज से शिकायतकर्ता जांच आयोग के सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे.
MP Patwari Recruitment Update: मध्य प्रदेश में हाल ही हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाला उजागर होने के बाद उठे विरोध को बवंडर को शांत करने के लिए जांच शुरू हो गई है. इस दौरान जांच आयोग ने शिकायकर्ताओं से सबूत मांगे हैं. आज से शिकायतकर्ता जांच आयोग के सामने भर्ती परीक्षा मामले में अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे. आज पहले दिन 16 अगस्त को भोपाल जिले के शिकायतकर्ता साक्ष्य आयोग के वाल्मी स्थित कार्यालय पर अपने साक्ष्य सौंप सकेंगे.
धांधली के आरोप: एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में कथित धांधली के आरोप लगे. प्रदेश क्या देशभर में इसे लेकर जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद जांच आयोग का गठन किया गया. 17 अगस्त को रायसेन,सीहोर और विदिशा जिले के शिकायतकर्ता साक्ष्य पेश कर सकेंगे. जांच आयोग ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर शिकायतकर्ताओं से अनियमित्ताओं के सबूत मांगे हैं.
जांच की मांग
मध्य प्रदेश में आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी होने के बाद लगे घोटाले को आरोपों की जांच के लिए अभ्यर्थियों ने जांच की मांग की थी. उनकी मांग और देशभर में भारी विरोध को देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से आयोजित की गई पटवारी भर्ती परीक्षाओं की जांच का नेतृत्व हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें- CM शिवराज ने किया प्रदेश में रोजगार बढ़ने का दावा, युवा बोले- बहुत इंतजार हो गया...
घोटाले के आरोप
मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के नतीजे आने के बाद इस पर कई सवाल उठे. दरअसल, भर्ती परीक्षा रिजल्ट के टॉप 10 टॉपर्स में से सात टॉपर ग्वालियर के NRI कॉलेज के हैं. इस रिजल्ट को कैंडिडेट्स ने स्वीकार नहीं किया और गड़बड़ी का आरोप लगाया. अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म हिंदी में साइन किया और उन्होंने क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आंसर किए.
लगाई गई रोक
देशभर में भारी विरोध के बाद सरकार ने इस भर्ती परीक्षा में रोक लगा दी. वहीं, पटवारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सीएम को परीक्षा पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है. वे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का एलान कर रहे हैं. कोर्ट ने सरकार और चयन मंडल को तलब किया.
इनपुट- आकाश द्विवेदी, भोपाल, Zee न्यूज