प्रमोद शर्मा/भोपालः मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा आदेश दिया है. दरअसल आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार के लिए पशुओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. सभी जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क(छ) के तहत मूल कर्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की अपेक्षा की गई है. 


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संविधान में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी प्रचार के लिए पशुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.


बता दें कि शनिवार को भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के दौरान ऊंट का इस्तेमाल किया था. जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रचार के दौरान ऊंट के मुंह में अग्नि रखकर करतब दिखाए गए. ऊंट से उठक बैठक कराई गई. साथ ही ऊंट को घुटनों के बल चलाया गया. 


कांग्रेस के महामंत्री और चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने आयोग से इसकी शिकायत की और कहा कि प्रचार में बेजुबान का इस्तेमाल करना गलत है. धनोपिया ने बीजेपी प्रत्याशी, विधायक रामेश्वर शर्मा आदि नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया.