mp teacher recruitment: भोपाल। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. स्कूल शिक्षा विभाग के बाद जनजतीय कार्य विभाग ने भी पात्रता अवधि और अलग-अलग श्रेणियों में कुछ अंकों के छूट का ऐलान किया है. इस संबंध में विभाग की और से आदेश जारी कर दिए गए हैं. विभाग के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों के लिए एक और मौके का द्वार खुल जाएंगे, जो फिलहाल कि नियुक्तियों में चुक रहे हैं. 


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क्या है नई घोषणा
- पात्रता अवधि 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई, यानी अब चयनित अभ्यर्थियों की वैधता उनके चयन तिथी से अगले 5 साल के लिए वैध होगी
- EWS श्रेणी के लिए क्वालीफिकेशन मार्क्स घटाकर 60 % से 50% किया गया. 
- अब एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग जनों के लिए न्यूनतम प्रतिशत सामान होगा


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स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले कर दी थी घोषणा
जनजतीय कार्य विभाग से पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग ने वैधता और क्वालीफिकेशन मार्क्स को लेकर ऐलान कर दिया था. इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि जनजतीय कार्य विभाग जल्द इस तरह का ऐलान कर सकता है. अब इस घोषणा के बाद दोनों विभागों में समान पात्रता के साथ शिक्षकों की भर्ती होगी और इसका फायदा प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने परीक्षा पास की है, लेकिन अभी कुछ नंबरों से चूक रहे थे.


कब तक होगी वैधता
- वर्ग-1 का परिणाम अगस्त 2019 को आया था, तो अब इसकी पात्रता अगस्त 2024 तक हो जाएगी
- वर्ग-2 का परीक्षा परिणाम 26 अक्टूबर 2019 को घोषित हुआ, यानी इनकी वैधता 26 अक्टूबर 2024 तक होगी


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ST, SC, OBC और PDW का न्यूनतम प्रतिशत सामान
जनजतीय कार्य विभाग ने तमाम पात्रताओं में छूट के साथ ये भी ऐलान किया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग जनों का न्यूनतम प्रतिशत सामान होगा. अभी सभी वर्गों के लिए न्यूनतम प्रतिशत अलग-अलग अंको पर निर्धारित किया गया था.


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जल्द होगी काउंसलिंग
बता दें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति सुधारने के लिए सरकार प्रायमरी और माध्मयिक स्कूलों में 14 हजार शिक्षक नियुक्त करेगी. ये पद शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी. अब जनजतीय कार्य विभाग ने नई पात्रता जारी की है. यानी इस विभाग ने भी तैयारी कर ली है. अब उम्मीद जताई जा रही है की जल्द ही काउंसलिंग शुरू होगी.